छत्तीसगढ़ में शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी
नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू
राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित
Liquor Price Hike in CG: छत्तीसगढ़ के शराब उपभोक्ताओं के लिए अहम अपडेट सामने आया है। राज्य की साय सरकार ने आबकारी नियमों में संशोधन करते हुए नई ड्यूटी दरें तय कर दी हैं। ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। फैसले के तहत देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे प्रदेश में शराब की कीमतें बढ़ने की संभावना है। नई आबकारी नीति से जुड़ी ड्यूटी दरों को लेकर अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। (Liquor Price Hike in CG)

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जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने देसी और विदेशी दोनों तरह की शराबों के लिए अलग-अलग ड्यूटी निर्धारित की है। यह अब कीमत के आधार पर तय की जाएगी। यानी अब जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे प्रीमियम और हाई-एंड शराब ब्रांड्स की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा होने की संभावना है। (Liquor Price Hike in CG)
नई आबकारी नीति के तहत बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी संशोधित ड्यूटी दरें लागू की जाएंगी। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए शराब पर न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। एक अहम बदलाव यह भी किया गया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले ड्यूटी टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। यानी बिना टैक्स चुकाए शराब की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। सरकार के इस कदम से राजस्व बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। (Liquor Price Hike in CG)

Liquor Price Hike in CG: छत्तीसगढ़ में शराब पीना पड़ेगा महंगा! सरकार ने बढ़ाई ड्यूटी, राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से लागू होंगी नई दरें
बीतें दिनों मिली थी मंजूरी
बता दें कि बीतें दिनों कैबिनेट की बैठक में साय सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। आबकारी नीतियों के साथ-साथ कई और फैसलों को मंजूरी दी गई थी। नई आबकारी नीति में बार नीति, अहाता नीति और शराब दुकानों के संचालन को लेकर मापदंड तय किए गए थे। इससे संबंधित सभी कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति 2026–27 के लिए लाइसेंसियों से सुझाव मांगे गए थे। सचिव-सह-आबकारी आयुक्त आर संगीता की अध्यक्षता में बैठकें हुईं थी। बैठकें 13, 14 और 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। (Liquor Price Hike in CG)
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