रायपुर : चुनाव आयोग देश के विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चला रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को आयोग ने छत्तीसगढ़ से जुड़े SIR के आंकड़े जारी किए। जारी आंकड़ों के अनुसार, SIR के ड्राफ्ट मतदाता सूची में छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट से 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर तक कुल 2,12,30,737 मतदाताओं में से 1,84,95,920 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं।
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छत्तीसगढ़ में SIR का डाटा
- मतदाताओं से कलेक्ट किए गए EF- 1,84,95,920
- मृत्यु- 6,42,234
- ट्रांसफर/अनुपस्थित- 19,13,540
- ER में अनेक जगहों पर नामांकित- 1,79,043
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बीएलओ को ये वोटर्स नहीं मिले या उन्होंने गणना प्रपत्र वापस नहीं किया क्योंकि-:
- वे अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मतदाता बन चुके है, या
- वे उपस्थित नहीं पाए गए, या
- 18 दिसंबर 2025 तक प्रपत्र जमा नहीं किया, या
- किसी कारणवश मतदाता के रूप में पंजीकरण के इच्छुक नहीं थे।
- वास्तविक पात्र मतदाताओं को दावा एवं आपत्ति चरण (23.12.2025 से 22.01.2026) के दौरान पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है।
एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं का नाम केवल एक स्थान पर ही रखा जाएगा
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कैसे जांचें कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं?
- स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास उपलब्ध ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से।
- ECINET मोबाइल ऐप से।
- voters.eci.gov.in में जाकर ।
नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो क्या करें?
अगर नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र (एनेक्सर IV) भरना होगा और इसे अन्य 13 प्रकार के सांकेतिक दस्तावेज जो ईसीआई द्वारा निर्धारित किया गया है उनमें से कोई एक दस्तावेज के साथ जमा करना होगा।
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एप्लीकेशन फॉर्म कहां जमा करें?
- नागरिक अपना एप्लीकेशन फॉर्म घोषणा पत्र सहित, अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा कर सकते हैं, या
- एप्लीकेशन फॉर्म ECINET मोबाइल ऐप या https://voters.eci.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।



