Vande Bharat Sleeper Train: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अगर आप भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए टिकट बुक करने वाले हैं, तो उससे पहले टिकट कैंसिलेशन नियम को जान लीजिए, नहीं तो आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। दरअसल, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के कन्फर्म टिकट को कैंसिल करना महंगा कर दिया है। आइए जानते हैं वदें भारत स्लीपर ट्रेन के टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के क्या हैं नियम… (Vande Bharat Sleeper Train)

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वंदे भारत स्लीपर टिकट कैंसिलेशन नियम
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, टिकट बुक करने के बाद उसे 72 घंटे से पहले कभी भी कैंसिल करते हैं तो टिकट के कुल कीमत का कम से कम 25% काटा जाएगा। वहीं, अगर आप ट्रेन चलने से 72 घंटे से लेकर आठ घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो 50% किराया काट लिया जाएगा। यानी मात्र 50 प्रतिशत ही रिफंड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेन चलने से आठ घंटे से कम समय पहले टिकट रद करते हैं तो कोई रिफंड नदीं दिया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में टिकट रद करने का यह नियम मौजूदा वंदे भारत चेयर-कार ट्रेनों सहित अन्य ट्रेनों की तुलना में काफी अलग और सख्त हैं।
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कब कितना रिफंड मिलेगा?
- ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- 72 से 8 घंटे से अधिक तक टिकट कैंसल करने पर 50 फीसदी रिफंड मिलेगा।
- 72 घंटे से अधिक में टिकट कैंसल किया जाए तो 75 फीसीद रिफंड मिलेगा।
नहीं बुक कर सकते दूसरा टिकट
अधिकारियों के अनुसार, इस नियम के लागू होने से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए टिकट रद करने और रिफंड राशि में बदलाव करने का समय कम हो जाएगा, क्योंकि इन ट्रेनों में यात्रियों को केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैंसिल किए गए टिकटों के बदले आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। (Vande Bharat Sleeper Train)

Vande Bharat Sleeper Train: टिकट बुकिंग से पहले जान लें ये जरूरी नियम, कैंसिल करने पर जा सकता है पूरा रिफंड
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रिजर्वेशन कोटा के नियमों में बदलाव
यही नहीं भारतीय रेलवे ने ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) की सुविधा को भी खत्म कर दिया है। इस सर्विस के लिए न्यूनतम चार्ज लगने वाली दूरी 400 किलोमीटर तय की गई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सिर्फ लिमिटेड रिजर्वेशन कैटेगरी लागू होंगी। रेलवे के अनुसार, सिर्फ लेडीज कोटा, दिव्यांगों के लिए कोटा, सीनियर सिटिजन कोटा और ड्यूटी पास ही लागू होंगे। कोई दूसरा रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। (Vande Bharat Sleeper Train)
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