महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनों की दी गई जानकारी
- कार्यशालागरियाबंदछत्तीसगढ़
- September 22, 2022
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गरियाबंद / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संतोष कुमार शर्मा के निर्देशन में आजादी के अमृत महोत्सव पर महिलाओं के अधिकारों एवं उनसे संबंधित कानूनों के बारे में तालुका विधिक सेवा समिति तथा महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद के संयुक्त प्रयास से विगत शनिवार 17 सितम्बर को जिला पंचायत गरियाबंद के सभा कक्ष में विधिक जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला मंे महिलाओं का अधिकार एवं अन्य महत्वपूर्ण कानूनों जैसे महिलाओं को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार एवं उनके कानूनी तथा संवैधानिक अधिकार, पुलिस की भूमिका, महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा, महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं को आत्म निर्भर होने, लिंग भेदभाव (लिंग परीक्षण) महिलाओं का पति व पिता की संपत्ति में अधिकार, महिलाओं एवं नाबालिग बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न, बाल श्रम, बाल विवाह, कन्या भ्रुण हत्या से संबंधित जानकारी दी गई।
उक्त कार्यशाला मे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) श्री राजभान सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरियाबंद श्रीमती तजेश्वरी देवी देवागंन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद श्रीमती छाया सिंह, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी गरियाबंद श्री निलेश जगदल्ला, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी राजिम श्री अविनाश टोप्पो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद श्रीमती रोक्तिमा यादव, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ गरियाबंद श्री नरेन्द्र देवांगन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती शीतल दुबे ठाकुर, अधिवक्ता श्री एच.आर.दाउ एवं श्री मुकेश मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अशोक पाण्डेय, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति गरियाबंद श्री कृष्ण कुमार शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल द्विवेदी, सीडीपीओ- छुरा श्री चंदूलाल साहू, सीडीपीओ- गरियाबंद श्री चन्द्रहास साहू सरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत) शैलेद्र कुमार नागदेवे, व समस्त पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संरक्षण अधिकारी (नवा बिहान), केंन्द्र प्रशासक (सखी वन स्टॉप सेंटर) व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के समस्त अधिकारी-कर्मचारी व चाइल्ड हेल्प लाईन के कर्मचारी उपस्थित थे।
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