Shahrukh Khan defamation case दिल्ली | 26 सितंबर 2025:शाहरुख खान के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े को झटका देते हुए कहा कि उनकी याचिका वर्तमान स्वरूप में दिल्ली में सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने का समय दिया है।
मिग-21 ने भरी आखिरी उड़ान, 62 साल बाद वायुसेना से रिटायर
क्या है मामला?
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। वानखेड़े का आरोप है कि आर्यन खान ड्रग्स केस के दौरान शाहरुख और उनके प्रतिनिधियों द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई: रायपुर और बिलासपुर में बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी
शाहरुख को मिली राहत
इस कानूनी टिप्पणी को शाहरुख खान के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ी है और समीर वानखेड़े को अपनी याचिका में सुधार करने का समय मिला है।