गरियाबंद। मामूली विवाद पर प्राणघातक हमला मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी बिरन सिंग सोरी पिता स्व. नवलेष राम सोरी उम्र 44 साल साकिन बम्हनी गरियाबंद थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 04.07.2025 को प्रार्थी के छोटा लड़का के सिर पर गहरा चोट था। जिसके संबंध में पुछने पर रिश्तेदार अनूप सोरी के द्वारा बिजली को चालु नही करने के बात को लेकर मामूली विवाद बड़ा झगड़ा में तब्दील हो गया और अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से पीडित के सिर में कुल्हाडी से प्राणघातक हमला कर चोंट पहुचाया है।
मामूली विवाद पर प्राणघातक हमला
प्रकरण में गवाहों के कथन एवं मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृटिष्या अपराध धारा 296,109(1) भारतीय न्याय संहिता-2023 का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी अनूप सोरी निवासी बम्हनी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।