रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने अपनी परीक्षाओं के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि परीक्षा कक्ष में यदि उम्मीदार ने खराब आचरण रखा तो उन्हें परीक्षा देने से रोका जा सकता है. परीक्षा कक्ष में मोबाइल और इस तरह का कोई भी गैजेट रखना सख्त मना है, लेकिन अब यदि आपने परीक्षा कक्ष में चिल्लाया, किसी अन्य उम्मीदवार से बातचीत की, फुसफुसाया या हाव-भाव के जरिए कम्युनिकेट किया तो वीक्षक आपकी परीक्षा निरस्त कर सकता है.
इसी तरह अगर परीक्षा हॉल में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ उत्तरपुस्तिका की अदला बदली की तो भी इसे नकल प्रकरण माना जाएगा. व्यापमं ने कहा है कि यदि वीक्षक द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी उम्मीदवार को अपनी उत्तरपुस्तिका या कोई नकल सामाग्री दिखाने से मना करता है तो भी यह नकल के दायरे में आएगा. अकसर उम्मीदवार अपने साथ कुछ ऐसी नकल सामाग्री लेकर पहुंचते हैं, जिसको वीक्षक पकड़ ले तो उसे नष्ट कर देते हैं. इस हिमायत को भी अब नकल के दायरे में रख दिया गया है.
परीक्षा केंद्र में लगाए जाएंगे जैमर
आगामी हर छोटी-बड़ी परीक्षा में अब परीक्षार्थियों की जांच मेटल डिटेक्टर से होगी. मेटल डिटेक्टर से जांच पुलिस करेगी. इसके अलावा जिस तरह नीट की परीक्षा के पहले परीक्षार्थियों को बंद कमरे में ले जाकर उनकी जांच की जाती है वैसे ही जांच अब व्यापमं की परीक्षाओं में भी होगी. लड़कियों की जांच के लिए पुलिस द्वारा महिला आरक्षकों को तैनात किया जाएगा. जांच करने के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी. परीक्षा केंद्र में मोबाइल जैमर लगा होगा.
हस्ताक्षर से मना नहीं कर पाएंगे
व्यापमं की परीक्षा में नकल सामाग्री के साथ या नकल करते हुए पकड़े जाने पर इसे गंभीर प्रकरण माना जाता है. ऐसे में कक्षा का वीक्षक और केंद्राध्यक्ष विद्यार्थी से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहते हैं. यदि उम्मीदवार दस्तावेज पर साइन करने से इनकार कर दे तो भी उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा कक्षा के भीतर मौजूद व्यापमं और केंद्र के अधिकारियों से बदतमीजी करने पर भी कार्रवाई होगी. व्यापमं ने कहा है कि, अकसर देखा गया है कि परीक्षा कक्षा में उम्मीदवार अपनी हरकतों से परीक्षा संचालन में लगे अधिकारियों को परेशान कर देता है. कई बार अधिकारियों को देख लेने की धमकी भी दी जाती है. ऐसे मामालों में व्यापमं अब उक्त छात्र पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा.
तो हो जाएंगे डिबार
व्यापमं ने कहा है कि इनमें से किसी भी तरह की हरकत करने पर उम्मीदवार को 2 वर्ष के लिए व्यापमं की सभी परीक्षा से वंचित किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ प्रकरणों में उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है. इस तरह के मामलों के लिए व्यापमं का अनुचित साधन समिति की जांच करेगी. इस समिति में व्यापमं के परीक्षा नियंत्रक सहित चार उच्च अधिकारी शामिल रहेंगे. नकल प्रकरण की पुष्टि होने पर यह समिति ही अंतिम निर्णय लेगी.