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Gariyaband: कृषि विभाग की टीम ने जिले के कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण अवैध उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया

उप संचालक कृषि भोई ने बताया कि कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानों पर बीज अधिनियम 1966 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कारण बताओ सूचना जारी कर अवैध उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसमें अभय बीज भंडार गरियाबंद, वैभव खाद भंडार रावणभाटा गरियाबंद, पेया कृषि केन्द्र मजरकट्टा गरियाबंद, श्रीराम ट्रेडर्स पाण्डुका एवं उदय खाद भंडारा श्यामनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स अभय बीज भंडार गरियाबंद द्वारा बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक एवं बीज का विक्रय करते पाया गया तथा मेसर्स वैभव खाद भण्डार, रावणभाटा गरियाबंद द्वारा कीटनाशक का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट समावेशित किये बिना दुकान का संचालन करते पाया गया। जिसके आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का पालन नहीं करने के कारण पेया कृषि केन्द्र मजरकट्टा गरियाबंद को कारण बताओ सूचना जारी कर डी.ए.पी. का 01 नमूना लेकर विश्लेषण के लिए प्रेषित किया गया। उन्होंने जिले के किसान भाइयों से अपील की है कि वे निर्धारित दर पर अधिकृत विक्रेता से ही बीज एवं उर्वरक का क्रय करें। अनाधिकृत रूप से व्यवसाय अथवा अधिक कीमत पर विक्रय करने पर विभागीय कर्मचारियों को सूचित करने कहा है।
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