गरियाबंद पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर ग्राम देवरी में हुए हत्या का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
गरियाबंद। प्रार्थी गोपी राम तारक पिता विशेलाल तारक उम्र 58 वर्ष साकिन देवरी थाना राजिम जिला गरियाबंद छ.ग. द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, प्रार्थी के पुत्र मृतक हितेश्वर तारक उर्फ चंदु तारक को दिनांक 28.12.2025 के रात्रि करीबन 11 बजे गांव के 1) करण साहू, 2) नोहर विश्वकर्मा, 3) विमलेश साहू, 4) थानचंद साहू, 5) सुनील साहू, 6) शिव साहू, 7) गजेन्द्र साहू, 8) लक्ष्मीचंद सतनामी, 9) भुरू उर्फ ओमप्रकाश सतनामी, 10) उमाशंकर यादव, 11) अक्षय साहू सभी साकिन देवरी थाना राजिम जिला गरियाबंद छ.ग. के द्वारा एक राय होकर पुरानी रंजिश को लेकर मृतक हितेश्वर तारक उर्फ चंदु तारक को घर से जबरदस्ती घसिटते हुए कोपरा से बोरसी रोड के किनारे हत्या कर फेक दिया था। जिसकी रिपोर्ट पर धारा 332(ख), 296,115(2), 351(3), 191(2),191(3), 191, 103(1), बीएनएस 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा थाना प्रभारी राजिम को हत्या के आरापियों की गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। जिसके परिपालन में थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर प्रार्थी के निशानदेही के आधार पर पुलिस टीम को रवाना किया। पुलिस टीम द्वारा हत्या के संदेही 11 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया गया। पुछताछ के दौरान सभी आरोपियों के द्वारा पृथक-पृथक मृतक हितेश्वर तारक उर्फ चंदु तारक को लाठी-डण्डा व पत्थर से हत्या घटित करना स्वीकार किया गया। समस्त 11 आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से समक्ष गवाहों के विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

मृतक हितेश्वर तारक उर्फ चंदु तारक एक आदतन अपराधी था। जिसके विरूद्ध थाना राजिम में गुण्डा बदमाश का फाईल दर्ज है। मृतक के द्वारा पूर्व में मारपीट, चोरी के कुल 08 अपराध एवं 09 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है।



