गरियाबंद। जिला गरियाबंद पुलिस ने कोटपा एक्ट (COTPA Act – Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए तम्बाकू एवं सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए गए थे कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास किसी भी तरह का तम्बाकू युक्त गुटखा, जर्दा एवं सिगरेट की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। इसके पालन में थाना छुरा पुलिस टीम ने आज छुरा क्षेत्र अंतर्गत संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के आसपास दुकानों और ठेलों में सरप्राइज चेकिंग की।
कोटपा एक्ट के तहत गरियाबंद पुलिस की सख्ती
चेकिंग के दौरान यह पाया गया कि कुछ किराना दुकानदार और पान ठेले संचालक नियमों की अनदेखी करते हुए खुलेआम तम्बाकू एवं सिगरेट का विक्रय कर रहे थे। ऐसे 09 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही, पुलिस ने मौके पर ही तम्बाकू उत्पादों को जब्त किया और दुकानदारों को भविष्य में नियमों का पालन करने की कड़ी चेतावनी दी।
पुलिस की अपील
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की निरंतर चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे ताकि नाबालिगों तक तम्बाकू उत्पादों की पहुँच को रोका जा सके।
क्या है कोटपा एक्ट?
कोटपा एक्ट 2003 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाती है।
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