गरियाबंद। जिले में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए गरियाबंद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देश पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210 बी के तहत शासकीय कर्मचारियों पर सामान्य चालान राशि से दोगुना जुर्माना लगाया जा रहा है।
गरियाबंद पुलिस की सख्ती — यातायात नियम तोड़ने वाले
पिछले पांच दिनों (28 जुलाई से 1 अगस्त 2025) के दौरान यातायात पुलिस और जिले के सभी थानों ने मिलकर यातायात नियम उल्लंघन के 244 प्रकरण दर्ज किए। इनमें कुल ₹1,29,300 का चालान किया गया।
197 मामलों में मौके पर ₹1,02,800 का अर्थदंड
09 मामलों में ऑनलाइन (POS मशीन) के जरिए ₹24,000 का चालान
43 मामलों में न्यायालय में प्रकरण पेश
4 शासकीय कर्मचारियों पर बिना हेलमेट के ₹2,500 का चालान
इन कार्रवाई में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, दोपहिया पर तीन सवारी, मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना आदि नियम उल्लंघन शामिल हैं।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, अपने वाहन में सायरन, हूटर या लाल-पीली-नीली लाइट का उपयोग न करें और बिना अनुमति वाहन में कोई बदलाव न करें। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।