गरियाबंद। टाइगर रिज़र्व के सीतानदी (कोर) परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 323 परिसर घोटबेड़ा में कोंडागांव जिले के ग्राम देवडोंगर, ढोंडरा, कोरगांव, रावबेड़ा, पिटिसपाल, राहटीपारा, हरबेल, कोहकामेटा, बडबत्तर, छोटे राजपुर, चिलपुटी, करमरी, कोकडी, बागबेडा, डोंगाईपारा, के 53 ग्रामीणों द्वारा बिना अनुमति के अभ्यारण्य कोर जोन में प्रवेश कर खेती करने के उद्देश्य से छोटे-छोटे पेड़ पौधों की कटाई सफाई की जा रही थी।
टाइगर रिज़र्व द्वारा विगत 3 वर्षों में 750 हेक्टेयर अतिक्रमण हटाया गया है
घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल सहायक संचालक सीतानदी, परिक्षेत्र अधिकारी सीतानदी एवं परिक्षेत्र अधिकारी अरसीकन्हार के साथ वन कर्मचारी घटनास्थल में पहुंचकर आरोपियों पर कारवाई करते हुए उनके पास से 53 नग कुल्हाड़ी जप्त कर उनके विरूद्ध वन्यप्राणी रहवास क्षेत्रो का विनाश करने एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाने के अपराध में गिरफ्तार कर वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27,29,31,50, 51, 52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) क, के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 15/05, 15/06 एवं 15/07 पंजीबद्ध उपरांत के तहत विधिवत सभी अतिक्रमणकारियों को माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला धमतरी के समक्ष पेश किया गया।

उक्त कारवाई में एस.डी.ओ भोपाल सिंह राजपूत, रेंजर सुशिल सागर, डिप्टी रेंजर लोकेश्वर चौहान एवं वन बल की अहम् भूमिका रही।



