गरियाबंद। जिले के फिंगेस्वर विकासखण्ड अंतर्गत राजिम में बाल विवाह की सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय के मार्गदर्शन पर रोक लगाई गई। उल्लेखनीय है कि विगत 04 फरवरी 2024 को जिला बाल संरक्षण इकाई पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालिका की आयु स्कूल अंकसूची के आधार पर आयु सत्यापन किया गया। जिसमें बालिका की आयु 17 वर्ष 09 माह होना पाया गया। बालिका का विवाह आज ही होना तय था बारात भी पहुंच चुकी थी जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी के नेतृत्व में न्यायालय बाल कल्याण के नोडल अधिकारी शैलेन्द्र कुमार नागदेवे ने तत्काल कार्यवाही करते हुए विवाह स्थल में पहुंच कर विवाह को रोका गया, शैलेन्द्र नागदेवे ने बताया कि विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित आयु से कम आयु में महिला/पुरूष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालिका के माता-पिता व परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाईश दिया गया कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पश्चात ही विवाह करें। सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाईश पर सहमति जताई। टीम द्वारा उपस्थित ग्रामीणजनों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों का विवाह निर्धारित आयु सीमा के पश्चात् ही करें। जिससे बालक-बालिका के शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, परिवार नियोजन आदि में बेहतर सुधार में योगदान दिया जा सके। बालिका एवम उनके परिजनों को दिनांक 06- 02- 2024 को न्यायालय बाल कल्याण में प्रस्तुत होने को कहा गया है इस दौरान जिला बाल संरक्षण ईकाई के प्रेम शंकर यादव (परामर्शदाता) गोपाल कंवर (सामाजिक कार्यकर्ता) पुलिस बल में नितिन चौहान (h c) जानकी ठाकुर महिला आरक्षक , मानदास वैसे पुरुष आरक्षक शामिल थे।
बारात चौखट पर पहुंच चुका था सूत्रों से सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण इकाई पुलिस विभाग की संयुक्त टीम घटनास्थ पर पहुंचकर रोका बाल विवाह
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