CG Gariaband: पीटएनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश एवं गरियाबंद पुलिस के विरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अवैध गांजा के मामले मे लगतार संलिप्तता पाये जाने एवं व्यवहार में कोई सुधार न होने की स्थिति में थाना प्रभारी पाण्डुका के द्वारा पाण्डुका क्षेत्रान्तर्गत निवासी लोकेश साहू पिता स्व अशोक साहू उम्र 38 साल साकिन पोंड़ थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद जिसका वर्ष 2016 में अवैध रूप से गांजा तस्करी के सूचना पर थाना पाण्डुका मे अप.क्र. 32/2016 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल निरूध्द किया गया था। आरोपी लोकेश साहू अपने आपराधिक कृत्य मे कोई सुधार न लाते हुए, वर्ष 2018 में पूनः अवैध रूप से गांजा तस्करी कर रहा था। जिसकी सूचना पर आरोपी लोकेश साहू के विरूध्द थाना पाण्डुका मे अप.क्र. 111/2018 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल निरूध्द किया गया था। जो आरोपी दोनो प्रकरणों मे जमानत से छूट जाने के बाद अपराधिक गतिविधियों की संलिप्तता मे कोई सुधार न लाकर फिर से वर्ष 2023 में अवैध गांजा का तस्करी कर रहा था। जिसकी सूचना पर थाना पाण्डुका मे अप.क्र. 91/23 ध्धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल निरूध्द किया गया। प्रकरण मे विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया। जो प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
आरोपी लोकेश साहू पिता स्व अशोक साहू उम्र 38 साल साकिन पोंड़ थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद अवैध गांजा के मामले में आदतन अपराधी है। जिसका लगातार गांजा तस्करी मे संलिप्त पाये जाने तथा अपराधिक गतिविधियो और गांजा तस्करी करने वाले गिरोह पर नियंत्रण रखते हुए पीटएनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया।
गरियाबंद पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि अवैध गांजा के मामले में लगतार संलिप्त पाये जाने वाले आरोपियों के विरूद्ध गरियाबंद पुलिस का PITNDPS Act के तहत लगातार कार्यवाही जारी है।