Goa Night Club Fire: उत्तरी गोवा के अर्पोरा स्थित ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ क्लब में हुई आग की घटना के संबंध में एक 4 सदस्यीय मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में स्थानीय पंचायत, गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की लापरवाही के गंभीर मामलों का खुलासा हुआ है। जांच में यह बताया गया है कि क्लब संचालन की “प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय पंचायत” की थी। हालांकि, क्लब का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद पंचायत ने ना तो परिसर को सील किया और ना ही संचालन को रोकने के लिए कोई कदम उठाया। पंचायत ने भले ही ढहाने (डिमोलिशन) का आदेश जारी किया, लेकिन स्टे आदेश लगने से पहले निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की गई।

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जांच में सामने आया है कि जिस संपत्ति पर क्लब चल रहा था, वह 1996 से अस्तित्व में है, जहां पहले दो रेस्टोरेंट संचालित हो चुके थे। जांच में वर्षों से चली आ रही सिस्टमेटिक फेल्योर की बात सामने आई है। न्यायिक आयोग की जांच में ये भी सामने आया कि इको-सेंसिटिव जोन/साल्ट पैन इलाके में निर्माण किया गया। इस दौरान ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना निर्माण किया गया। (Goa Night Club Fire)
शिकायतों के बावजूद एनओसी जारी किए
जांच में हुए खुलासों से सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि शिकायतों के बावजूद पंचायत ने नो ऑबजेक्शन सर्टिफेकेट कैसे जारी कर दिए। इस क्लब को ट्रेड, एक्साइज, फूड सेफ्टी लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति मिली थी। क्लब के लिए अलग-अलग एनओसी पंचायत और सरकारी विभागों द्वारा जारी की गई थीं। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी भी जांच के घेरे में है।(Goa Night Club Fire)
Goa Night Club Fire: 2024 में ट्रेड लाइसेंस की समाप्ति के बावजूद प्रशासन ने नहीं लिया कोई सख्त कदम, जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे

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दो शिकायतों पर नहीं हुआ एक्शन
कोस्टल रेगुलेसन जोन उल्लंघन और अवैध निर्माण को लेकर दो लिखित शिकायतें मिलीं थीं। इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। मजिस्ट्रियल रिपोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत की परतें खोल दी हैं। अरपोरा गांव में छह दिसंबर को एक नाइट क्लब में आग लग गई थी। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। (Goa Night Club Fire)
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