Election Commission SIR: भारत के चुनाव आयोग की ओर देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे बिहार, यूपी, तमिलनाडु, बंगाल आदि में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया कराई गई है। बता दें कि SIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों और वे अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सकें। इस बीच अब चुनाव आयोग ने देश के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी कर ली है। आयोग ने इन राज्यों को SIR से संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। (Election Commission SIR)

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चुनाव आयोग ने क्या कहा?
भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए बचे हुए राज्यों से कहा हैं कि वो तैयारी शुरू कर दे। आयोग ने अधिकारियों को अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले SIR के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया है। इस विशेष गहन संशोधन के तहत, मतदाता सूची का संशोधन किया जाएगा और नए मतदाताओं को पंजीकृत किया जाएगा। आयोग ने इसके लिए एक विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार किया है, जिसमें मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन, दावे और आपत्तियां प्राप्त करना, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन शामिल हैं। (Election Commission SIR)
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इन प्रदेशों में होगा SIR
भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी अप्रैल महीने में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने की संभावना है। (Election Commission SIR)
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बीते साल जून में आया था SIR का आदेश
इन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश SIR के दायरे में आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि पूरे भारत में वोटर लिस्ट के SIR का आदेश बीते साल जून महीने में दिया गया था। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया अभी जारी है। वहीं, असम में SIR के बजाय ‘विशेष पुनरीक्षण’ कराया गया है जो कि 10 फरवरी को पूरा हो गया था। (Election Commission SIR)
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