डाक मतपत्र से मतदान की तिथि आज से 8 नवंबर तक

 

गरियाबंद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से ना छूटे, इसके लिए घर-घर जाकर मतदान का विकल्प दिया गया है। इसके अंतर्गत 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को मतदान करने हेतु डाक मत पत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। राजिम विधानसभा के रिर्टनिंग अधिकारी एसडीएम धनंजय नेताम ने बताया कि अब इन वर्गो के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते है, वे फार्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन कर सकते है। डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने वाले मतदाता मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। जिले में 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर में वोटिंग करेंगे। आयोग के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। राजिम विधानसभा के रिर्टनिंग अधिकारी एसडीएम धनंजय नेताम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को प्रोत्साहित करने होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की है।

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