Biranpur Violence of CG : जिला न्यायालय बेमेतरा ने बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा मामले में रहीम (55) और उनके बेटे ईदुल मोहम्मद (35) की हत्या के आरोपी बनाए गए 17 लोगों को बरी कर दिया है। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। इन आरोपियों के खिलाफ साजा थाना में अप्रैल 2023 को आईपीसी की तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामले में सरकार की ओर से 50 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। हालांकि, स्वतंत्र गवाहों में से किसी ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया। संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। (Biranpur Violence of CG)
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यह मामला आठ अप्रैल 2023 को बिरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें 23 वर्षीय भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद, 11 अप्रैल को शक्तिघाट इलाके में पिता-पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की लाशें मिली थीं। इसी मामले में कोर्ट ने सभी 17 आरोपियों को बरी किया है। शुरुआती विवाद बच्चों के बीच हुई मारपीट से शुरू हुआ था, जिसने बाद में गंभीर रूप ले लिया और आसपास के कई गांवों में घरों को जला दिया गया। (Biranpur Violence of CG)
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Biranpur Violence of CG : बिरनपुर पिता-पुत्र हत्याकांड में 17 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी, जांच अब कटघरे में
भुनेश्वर साहू की हत्या के मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और इस मामले की सुनवाई रायपुर की सीबीआई कोर्ट में चल रही है, जिसमें सभी आरोपी जेल में बंद हैं। इस हिंसा के दौरान क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी और गांव में कर्फ्यू भी लगाया गया था। (Biranpur Violence of CG)


