New Year Guidelines: अगर आप नए साल का जश्न रायपुर के आउटर एरिया या किसी फार्म हाउस में मनाने का सोच रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। रायपुर पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर की रात 12:00 से 12:30 बजे के बीच हर हाल में पार्टियों को खत्म करना होगा। शहर के बाहर स्थित बार, होटल, ढाबे और फार्म हाउस संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि इस समय सीमा के बाद कोई भी आयोजन जारी नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, बिना लाइसेंस शराब सर्व करने और अवैध तरीके से शराब परोसने वालों के खिलाफ पुलिस की एक विशेष टीम सादे कपड़ों में तैनात रहेगी। (New Year Guidelines)

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26 पॉइंट्स पर पुलिस का पहरा
राजधानी की सड़कों पर 31 दिसंबर की रात पुलिस का जबरदस्त पहरा रहने वाला है. शहर के एंट्री गेट से लेकर हर प्रमुख चौक-चौराहों तक कुल 26 स्थानों पर पुलिस ने ‘अभेद’ चेक पॉइंट्स बनाए हैं. एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने दोटूक शब्दों में कहा है कि नशे की हालत में स्टयरिंग थामने वालों और अधूरे दस्तावेजों के साथ फर्राटा भरने वालों पर ‘नो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी. सघन चेकिंग के दौरान अगर कोई भी नशे में पाया गया, तो उसकी नए साल की पहली रात घर के बजाय हवालात में कटेगी.
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डीजे पर ‘ब्रेक’ और साउंड सिस्टम पर पाबंदी
पार्टी के शौकीनों के लिए एक और बड़ा अपडेट यह है कि इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन में डीजे का शोर सुनाई नहीं देगा. पुलिस ने डीजे को पूरी तरह प्रतिबंधित रखा है. साथ ही, रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह का साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति नहीं होगी. एसएसपी ने सख्त लहजे में कहा है कि पार्टी वहीं तक अच्छी है जहां तक दूसरों को परेशानी न हो. (New Year Guidelines)
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New Year Guidelines: रायपुर में नए साल के जश्न में कोई ‘हंगामा’ नहीं, 31 दिसंबर को 12:30 के बाद पार्टियों पर कड़ा प्रतिबंध
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सीसीटीवी की निगरानी और ‘सूखे नशे’ पर रेड
पुलिस की नजर सिर्फ हुड़दंगियों पर ही नहीं, बल्कि आयोजकों की गतिविधियों पर भी है. सभी पार्टी वेन्यू के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है. सबसे कड़ी चेतावनी ‘सूखे नशे’ को लेकर दी गई है. पुलिस ने साफ किया है कि यदि किसी भी पार्टी या क्लब में नशीले पदार्थ पाए गए, तो केवल आयोजक ही नहीं बल्कि संस्थान का लाइसेंस भी तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा. रायपुर पुलिस की इस मुस्तैदी का एक ही मकसद है—कि नए साल का स्वागत शांतिपूर्ण हो और किसी के जश्न में खलल न पड़े. (New Year Guidelines)



